1- 181 महिला हेल्पलाइन भारत सरकार /उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न घटनाओ से पीड़ित महिलाओं आपकी सखी को तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महिला हेल्प लाइन का
आशा ज्योति केंद्र मिर्जापुर संचालन 181 किया जा रहा है जा रहा है | कोई भी फरियादी महिला मोबाइल से 181 नंबर डायल करके अपने हेतु सहायता प्राप्त कर सकती है |सहायता के अंतर्गत पीडिता को तत्काल चिकित्सीय सुविधा ,अल्पावास ,प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना एवं आरोपियों के खिलाफ कारवाई करना शामिल है | इसी प्रकार जनपद में आपकी सखी आशा जयति केंद्र /वन स्टाप सेंटर संचालित है|यहाँ पर विशेषज्ञ महिलाओं की टीम पीड़ित महिलाओं को अपने स्तर पुनर्वासन ,मार्ग दर्शन एवं क़ानूनी सहायता प्रदान करतीं हैं | जनपद में 181 महिला हेल्प लाइन एवं आपकी सखी आशा ज्योति केंद्र /वन स्टाप सेंटर का कार्यालय जिला महिला चिकित्सालय के पुराना सी ०एम ०ओ ०ऑफिस के पास है |कार्यलाय का कामन हेल्पलाइन 7235008646 है |
2- पति के म्रत्योपरांत निराश्रित पेन्सन योजना - पति के म्रत्योपरांत निराश्रित (विधवा पेंशन ) महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहीं हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर हो उन्हें रूपए 500 /-प्रति माह के दर से पेन्सन दी जाती है |योजना का लाभ पाने के लिए महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट sspy पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है |
3- पति के म्रत्योपरांत निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान- निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु रूपए 10000/ -की सहायता अनुदान दिया जाता है
4- दंपत्ति पुरस्कार योजना - 35 वर्ष से कम आयु के विधवा से विवाह करने पर दंपत्ति पुरस्कार योजना रूपए 11000/ - प्रति लाभार्थी लाभान्वित कराया जाता है |
5- स्वधार गृह योजना- स्वधार गृह में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलों को जो विभिन्न कारणों से विषम परिस्थितियों में हैं उन्हें तात्कालिक संरक्षण और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है |जनपद में मड़ीहान स्थित देवरी कला गाँव में स्वधार गृह का संचालन किया जा रहा है |
6- समेकित बाल संरक्षण योजना - विधि विवादित किशोर एवं किशोरियों तथा देखभाल संरक्षण से सम्बंधित बालक एवं बालिकाओं के यथेष्ठ पुनर्वासन जनपद में समेकित बाल संरक्षण योजना संचालित है |योजना के अंतर्गत बाल एवं बालिकाओं हेतु विविध प्रकार के गृहों का संचालन किया जारहा है| जैसे बालिका गृह पक्का पोखरा , बालिका गृह (मानसिक मंदीत हेतु )चुनार मिर्जापुर | समेकित बाल संरक्षण के अंतर्गत नवजात परित्यक्त बच्चियो के संरक्षण का सराहनीय कार्य किया जाता है |
7- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना - जनपद मिर्जापुर में लिंगानुपात को संतुलित बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी -पढाओ का संचालन किया जा रहा है | इसमें महिला कल्याण विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग ,बाल पुष्टाहार विभाग की सक्रिय सहभागिता है |
8- रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष- जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं को तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सीय राहत देने का कार्य इस कोष के माध्यम से किया जाता है I कोष के माध्यम से तेजाब के हमले, दहेज़ मृत्यु बलात्कार, पाक्सों एक्ट के मामलों के पीडिता या उसके आश्रित बच्चों जैसा उचित हो क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है I कोष का संचालन समिति के माध्यम से होता है |
9- कामकाजी महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक शोषण रोकने हेतु अधिनियम- कामकाजी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक शिशन रोकने हेतु एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक समिति बनायीं गयी है I पीड़ित महिलाएं जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखकर अपने हेतु न्याय प्राप्त कर सकती है I
10- दहेज़ उत्पीडन एवं घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समर्थन देकर उनके मामले की जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था (घरेलु हिंसा अधिनियम)- दहेज़ पीड़ित घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला सादे कागज पर प्रार्थना पार्ट देकर अपने हेतु समर्थन एवं मामले की जाँच हेतु अनुरोध कर सकती है I जिला प्रोबेशन अधिकारी मामले की जाँच कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते है I
11- 1098 चाइल्डलाइन- 0 से लेकर 18 वर्ष तक बालक / बालिकाओं के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन जिसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा व संरक्षण के लिए बालक/बालिकाओं द्वारा लिया जा सकता है I
12- महिला वृद्ध आश्रम- परिवार विहीन या पारिवारिक कठिनाइयों को झेल रही 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को रहने, भोजन, स्वास्थ्य की व्यवस्था के साथ संचालित है I यह विंध्याचल में महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित है, जहाँ 75 महिलाओं को रहने की सुविधा है I
13- बालिका गृह- भूली-भटकी परित्यक्त बालिकाओं को संरक्षण दिया जाता है तथा उन्हें भोजन वस्त्र, (10-18 वर्ष आयु वर्ग की) आवास के साथ- साथ उनके कौशल विकास की सुविधा इस संस्था द्वारा प्रदान पक्का पीखरा मिर्जापुर की जाती है I
14- अन्विता बाल गृह बालिका- धुनार स्थित देवा फाउंडेशन द्वारा संचालित अन्विता बाल गृह बालिका में (मानसिक मंदित बालिकाओं हेतु ) 10-18 वर्ष की मानसिक रूप से अविकसित बालिकाओं हेतु रहने, भोजन , वस्त्र के साथ-साथ उनकी मानसिक चिकित्सा की पूरी व्यवस्था इस गृह के माध्यम से किया जाता है तथा स्वस्थ होने पर उनका पारिवारिक पुर्नवासन किया जाता है I